Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा दयालु योजना की लाभ , पात्रता व आवेदन की प्रक्रिया

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Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार अपने राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत के सभी राज्यों में ऐसे परिवार रहते हैं जिनका घर बहुत मुश्किल से चल पाता है, इस वजह से उन लोगों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जाता है।

आज हम हरियाणा दयालु योजना की बात करने जा रहे हैं जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना भी कहा जाता है। इस स्कीम को हरियाणा सरकार द्वारा चालू किया गया है। राज्य सरकार Haryana Dayalu Yojana का लाभ सिर्फ अंत्योदय परिवारों को देने का फैसला किया है, ताकि उनका कल्याण हो सके। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ किसे मिलेगा तथा इसके लिए क्या-क्या करना होगा।

Haryana Dayalu Yojana की संक्षिप्त जानकारी

हरियाणा सरकार ने Mukhyamantari Dayalu Yojana की शुरुआत की है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम के बारे में सब कुछ जानने से पहले हम इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगी।

योजना का नाममुख्यमंत्री दयालु योजना
योजना का दूसरा नामपंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना
राज्यहरियाणा
शुरू किसने कीराज्य सरकार ने
साल2023
लाभ किसे मिलेगाहरियाणा के अंत्योदय परिवारों को
उद्देश्य क्या हैमृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद करना
आर्थिक सहायता राशि1 से 5 लाख रुपये
ऑफिसियल वेबसाइटफिलहाल लॉन्च नहीं हुई है

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है?

Mukhyamantari Dayalu Yojana को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम को हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू किया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आर्थिक मदद करेगी जिनके सदस्य मृत या दिव्यांग हो चुके हैं। इस स्कीम का लाभ राज्य के उन परिवारों को दिया जाएगा, जिसकी आय प्रत्येक वर्ष अधिकतम 1,80,000 रुपये है। वहीं इससे अधिक आय वाले लोगों को Haryana Dayalu Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।

हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का लाभ देने से पहले अंत्योदय परिवार के पहचान पत्र में मौजूद डेटा चेक करेगी। उसके बाद उन्हें एक से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। यह पैसा पात्र परिवारों के खाते में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दयालु योजना को अच्छी तरह चलाने के लिए राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के हाथों में दी है, इस वजह से उन्ही के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री दयालु योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए किया है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद करना है। Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ राज्य के सभी परिवारों को नहीं मिलेगा। इसका लाभ उन्ही परिवारों को दिया जाएगा, जिसकी आय हर वर्ष 1 लाख 80 हजार या उससे कम है। राज्य सरकार उन परिवारों को एक से 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी, लेकिन यह लाभ उनके परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाएगी।

हरियाणा के जो भी परिवार मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने के तीन महीने के अंदर आवेदन करना होगा। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से यह चेज किया जाएगा कि आवेदक पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का लाभ लेने के हकदार है या नहीं।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत मिलने वाली राशि

मैंने इस लेख में ऊपर यह बताया है कि Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के तहत राज्य के अंत्योदय परिवारों को एक से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वहां हमने यह नहीं बताया है कि यह राशि किस आयु के लोगों के लिए है। इसी वजह से हमने वह जानकारी नीचे टेबल में दी है :-

आयु वर्गमिलने वाली राशि
5 से लेकर 12 वर्ष तक कोएक लाख रुपये
13 से लेकर 18 वर्ष तक कोदो लाख रुपये
19 से लेकर 25 वर्ष तक कोतीन लाख रुपये
26 से लेकर 40 वर्ष तक कोपांच लाख रुपये
41 से लेकर 50 वर्ष तक कोदो लाख रुपये
51 से लेकर 60 वर्ष तक कोदो लाख रुपये

Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana की लाभ व विशेषताएं

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बहुत सारे फायदे हैं जिस वजह से राज्य के सभी पात्र लोगों को उठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको इसकी लाभ व विशेषताओं के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिसके बारे में हमने नीचे बताया है :-

  • Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana को ही हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना कहा जाता है।
  • इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा चालू किया गया है।
  • इस स्कीम का लाभ भी सिर्फ हरियाणा के लोगों को दिया जाएगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ सिर्फ अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस स्कीम के तहत पात्र परिवार के किसी सदस्य की मृत या दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 1,80,000 रुपये होनी चाहिए।
  • इस स्कीम का कार्यान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
  • दयालु योजना के तहत पात्र परिवारों को एक से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।
  • लेकिन वह राशि सभी आयु वर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
  • अंत्योदय परिवारों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब वो तीन महीने के अंदर आवेदन करेंगे।
  • इस योजना की वजह से राज्य के उन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिनकी आय बहुत कम है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना की पात्रता क्या है?

अब सवाल उठता है कि हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या पात्रता निर्धारित की है। इसके बारे में जाने बिना आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, वरना आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो चलिए अब हम इस स्कीम की पात्रता के बारे में जानते हैं :-

  • इस योजना का लाभ लेने वाला परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • इसका लाभ राज्य के सिर्फ अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा।
  • लाभ लेने वाले परिवारों की इनकम हर साल अधिकतम 1.80 लाख रुपये होनी चाहिए।
  • इस स्कीम का लाभ 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होना आवश्यक है।
  • इसका लाभ लेने के लिए अगले तीन महीने के भीतर आवेदन करना जरुरी है।
  • लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र का डेटा चेक करने के बाद इसका लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन उस दौरान आवेदक से कुछ दस्तावेज भी मांगा जाएगा। इसी वजह से हमने उन दस्तावेजों की जानकारी नीचे दी है :-

  • आवेदक को सबसे पहले आधार कार्ड की जरुरत पड़ेगी।
  • उसके बाद उनके पास निवास प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए।
  • फिर उन्हें आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।
  • उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा।
  • फिर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ेगी।
  • आवेदक को परिवार पहचान पत्र भी देना होगा।
  • आवेदन के दौरान उन्हें मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा।
  • उसके बाद उन्हें बैंक खाता विवरण भी देना होगा।
  • लाभार्थी को पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी।

Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

अब बात आती है कि Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है। जब यह प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, फिर हम इस लेख को अपडेट कर देंगे।

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